सतपुली 17 नवंबर। बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जिले में आपराधिक गतिविधियों के रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों,नशे की प्रवृत्ति पर पूर्ण रुप से अंकुश लगाने व अवैध मादक पदार्थो की खरीद फरोख्त/तस्करी करने वालों तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के आदेश जिले के सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं।
इसी क्रम में थाना सतपुली पुलिस की टीम ने द्वारा शराब तस्करी व चोरी से सम्बन्धित मामलों में लगातार संलिप्त रहने वाले एक आरोपी मनीष नेगी, निवासी- ग्राम बड़ेथ संतुधर, चौबट्टाखाल को जिसके विरुद्ध मु0अ0सं0-10/24, धारा-3/4 गुण्डा अधिनियम से सम्बन्धित आरोप पत्र श्रीमान जिलाधिकारी महोदय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। जिसमें जिलाधिकारी न्यायालय द्वारा 30.अक्टूबर 2024 को अभियुक्त मनीष नेगी पर उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम-1970, धारा- ¾ गुण्डा अधिनियम के तहत 06 माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) करने का आदेश पारित किया गया। जिसके क्रम में पुलिस टीम सतपुली द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर जनपद पौड़ी की सीमा से बाहर भेजा गया साथ ही 06 माह तक के लिए जनपद की सीमा में प्रवेश न करने हेतु अभियुक्त को सख्त निर्देशित किया गया।
अभियुक्त मनीष नेगी ( 21) पुत्र सुखपाल सिंह, निवासी- ग्राम बड़ेथ संतुधर चौबट्टाखाल, जनपद पौड़ी गढ़वाल का निवासी है उसके खिलाफ । थाना सतपुली में दो केस दर्ज हैं। पुलिस की जिलाबदर टीम में उपनिरीक्षक मौहम्मद रियाज अहमद व आरक्षी टीकम सिंह शामिल थे।