पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी होंगे रिहा, आदेश जारी, मधुमिता हत्याकांड में मिली थी उम्रकैद

पूर्व मंत्री और यूपी के चर्चित मधुमिता हत्याकांड में आरोपी अमरमणि त्रिपाठी जेल से बाहर आएंगे। आजीवन कारावास की सजा काट रहे अमरमणि त्रिपाठी की समय से पहले ही रिहाई का शासनादेश जारी हो गया है। अमरमणि त्रिपाठी को मधुमिता हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। वह करीब 19 साल से जेल में बंद हैं। अमरमणि के अच्छे आचरण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कारागार प्रशासन औऱ सुधार विभाग ने यह आदेश जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों जेल में अच्छा आचरण करने वाले इस तरह के कैदियों की रिहाई पर विचार करने की सलाह सरकार को दी थी। इसके बाद अमरमणि ने भी अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर ही सरकार को 10 फरवरी 2023 को रिहाई का आदेश दिया था।

आदेश का पालन नहीं होने पर अवमानना याचिका दायर की गई। इसके बाद 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रिहाई का आदेश पारित किया। इसमें लिखा कि उनकी उम्र 66 वर्ष होने और करीब 20 साल तक जेल में रहने और अच्छे आचरण को देखते हुए किसी अन्य वाद में शामिल न हों तो रिहाई कर दी जाए। इसी आदेश के बाद अमरमणि की रिहाई का आदेश जारी हो गया।

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