अंकिता के हत्यारे पुलकित आर्य ने खटखटाया नैनीताल हाई कोर्ट का दरवाजा

नैनीताल। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त पुलकित आर्य ने कोटद्वार कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा मिलने के बाद नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी है।सोमवार को वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने पुलकित की अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का रिकार्ड तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई को 18 नवंबर को होगी ।

गौरतलब है कि कोटद्वार की अदालत ने विगत 30 मई को उसे आईपीसी की धारा 302, 354अ और 201 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले में अभियाेजन पक्ष की ओर से अपराध साबित करने को 47 गवाह पेश किए गए थे। निचली कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध पुलकित की ओर से याचिका दायर की गई है।

सुनवाई के दौरान अभियुक्त की तरफ से कहा गया कि मामले में कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह पेश नहीं किया गया। अंकिता का शव कैनाल से बरामद हुआ था जबकि सरकार की तरफ से कहा गया कि अभियुक्त व उसके दो दोषी करार अन्य साथियों की लोकेशन भी घटना स्थल पर पाई गई। फोरेंसिक जांच में भी इनकी लोकेशन घटनास्थल पर पाई गई। यही नहीं अंकिता ने अपने व्हाट्सएप चैट में भी इसका जिक्र किया है। आरोपितों ने रिजॉर्ट के सीसीटीवी बंद करा दिए गए और डीवीआर से भी छेड़खानी की । पौड़ी जिले के डोभ श्रीकोट निवासी अंकिता भंडारी वनन्त्रा रिजार्ट ऋषिकेश में नौकरी करती थी। जिसकी हत्या अभियुक्त रिसोर्ट स्वामी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित ने चीला बैराज में धक्का देकर की थी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *