अल्मोड़ा, 14 नवंबर जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि आयुक्त खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के निर्देशों के क्रम में जनपदवार समस्त राशन कार्ड/यूनिटों की ईकेवाईसी 30 नवम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से किये जाने हैं । उन्होंने जिले के समस्त राशन कार्डधारकों को अवगत कराया है कि सभी अपने-अपने राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों की ईकेवाईसी 30 नवम्बर, 2025 तक अनिवार्य रूप से करवा लें।
ईकेवाईसी नहीं करवाये जाने की दशा में भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार आपके राशन कार्ड को अस्थायी रूप से निष्क्रिय कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि ईकेवाईसी करवाये जाने के लिए अपना आधार कार्ड दिखाकर किसी भी राशन की दुकान से ईकेवाईसी करा सकते है। ईकेवाईसी की प्रक्रिया राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर से उत्तराखण्ड में किसी भी राशन की दुकान से पूरी की जा सकती है।