अल्मोड़ा, 28 दिसंबर। जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निकाय आलोक कुमार पाण्डेय ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड, देहराादून द्वारा अधिकतम निर्वाचन व्यय और उसकी लेखा प्रस्तुति आदेश 2024 निर्गत किया गया है। इस आदेश में रिर्टनिंग अधिकारी व्यय अनुवीक्षण प्रक्रिया, निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित उपबन्धों का पालन करायेंगे तथा अभ्यर्थियों की एक बैठक आयोजित करायेंगे, तथा प्रचार अवधि के दौरान व्यय प्रेक्षक द्वारा लेखे की जॉच के लिए तारीख अधिसूचित करेंगे तथा वह अभ्यर्थियों के व्यय रजिस्ट्रर के बीच किसी विसंगति को स्पष्ट करने के अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करेंगे।
उन्होंने बताया कि रिटर्निंग अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक के सहयोग से प्रत्येक अभ्यर्थी के व्यय रजिस्टर के निरीक्षण का कार्यक्रम तैयार करेंगे वह प्रचार अवधि में कम से कम तीन बार अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन एजेंट के माध्यम से व्यय का निरीक्षण करायेंगे। यदि अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन एजेंट अपना निर्वाचन व्यय निर्धारित दिन में निरीक्षण के लिए प्रस्तुत नहीं करता है तो रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उसे लिखित में नोटिस जारी किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खोला जाना अनिवार्य है। यह खाता अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन दाखिल करने से कम से कम एक दिन पहले खोला जायेगा। निर्वाचन लेखा के अनुवीक्षण हेतु व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी एवं सहायक व्यय प्रेक्षक को लेखे की फाईलिंग की प्रक्रिया, दाखिल किये जाने वाले फॉर्म एवं शपथ पत्र तथा अक्सर सामने आने वाली त्रुटियों के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी को शामिल किया जाय। उन्होंने सभी रिर्टनिंग अधिकारियों को निर्देश दिये है कि अपने स्तर से नागर स्थानीय निकाय समान्य निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन व्यय से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही करने के साथ ही निर्धारित निरीक्षण कार्यक्रम की सूचना को समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों/राजनैतिक दलों को भी यथा समय अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।