नैनीताल 29 अगस्त । नैनीताल हाई कोर्ट ने नंदा देवी महोत्सव के दौरान पशु बलि को लेकर फैसला दिया है कि बलि केवल स्लाटर हाउस में ही होगी। कोर्ट ने ये बात एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कही । शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी नरेंद्र व न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्यय की खंडपीठ ने आस्था के पर्व नंदा देवी महोत्सव को देखते हुए महोसव के दौरान स्लाटर में बकरे काटने की अनुमति प्रदान करते हुए नगर पालिका से जगह चिन्हित कर स्लाटर हाउस बनाने व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के निर्देश जारी किए है।
कोर्ट ने कहा है कि बलि के दौरान फूड इंस्पेक्टर को भी जांच करने के भी निर्देश दिए है। कोर्ट ने बलि देते समय सभी नियमों का पालन करने के निर्देश भी दिए हैं .नैनीताल स्थानीय निवासी पवन जाटव व अन्य लोगों द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि उनके पूर्वजों के समय से नंदा देवी महोत्सव के दौरान बलि प्रथा चलती आ रही थी, लेकिन 2015 से मंदिर में बकरों के प्रवेश के साथ ही पशुबलि पर रोक लगा दी गई । जिससे श्रद्धालुओं की आस्था को ठेस पहुंच रही है।
याचिका में प्रार्थना की गई कि लोगों की धार्मिक आस्था को देखते हुए महोत्सव के दौरान बकरों की बलि के लिए स्लाटर हाउस बनाने की अनुमति प्रदान की जाए ताकि श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार बकरों की बलि दे सके। इस दौरान पीपुल्स फॉर एनिमल्स की गौरी मौलखी ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पशुबलि से पर्यावरणीय नुकसान होते हैं।