देहरादून । जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है । जिसके बाद कई जिलों में अध्यक्ष बनने का अपना देख रहे उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड शासन के पंचायतीराज विभाग द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण निर्धारण की अनंतिम सूची जारी कर दी गई है। उसमे 12 जिलों की 6 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित राखी गई हैं। यह आरक्षण सूची राज्य में प्रथम बार लागू की जा रही ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में तय की गई है।जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण इस प्रकार तय किया गया है:
क्र.सं. जनपद आरक्षण की स्थिति
1 अल्मोड़ा (महिला)
2 बागेश्वर महिला (अनुसूचित जाति)
3 चम्पावत : अनारक्षित
4 चमोली : अनारक्षित
5 देहरादून 🙁 महिला )
6 नैनीताल : अनारक्षित
7 पौड़ी गढ़वाल : (महिला)
8 पिथौरागढ़ : अनुसूचित जाति
9 रुद्रप्रयाग : (महिला)
10 टिहरी गढ़वाल : (महिला)
11 ऊधमसिंह नगर : पिछड़ा वर्ग
12 उत्तरकाशी : अनारक्षित
पहली बार लागू हुआ आरक्षण
उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 278/2022, सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10 मई 2022 के अनुपालन में, राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, शैक्षिक व प्रशासनिक पिछड़ेपन की समसामयिक व वैज्ञानिक जांच हेतु एकल सदस्यीय आयोग गठित किया गया। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में पहली बार ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया के अनुरूप जिला पंचायत अध्यक्ष पदों पर आरक्षण का प्रथम चक्र लागू किया गया है।
आरक्षण निर्धारण के विरुद्ध यदि किसी भी हितधारक को आपत्ति हो, तो वह अपनी आपत्ति लिखित रूप में सचिव, पंचायतीराज विभाग, उत्तराखंड शासन (कक्ष संख्या-19, सोबन सिंह जीना भवन, सचिवालय परिसर, 04-सुभाष मार्ग, देहरादून) के कार्यालय में निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत कर सकता है। आवश्यकता होने पर ही मौखिक सुनवाई का अवसर दिया जाएगा।