पौड़ी 31 मई। पौड़ी जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने जिले में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, आदतन अपराधियों को चिन्हित कर उनकी निगरानी करने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने तथा अवैध गतिविधियों में संलिप्त सक्रिय अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनेके निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया हैं ।
जिसके क्रम में शुक्रवार को कोटद्वार पुलिस द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जनपद पौड़ी गढ़वाल के आदेश पर आशीष जुयाल पुत्र दिवाकर प्रसाद निवासी लक्ष्मी वैडिंग प्वाईंट कोतवाली कोटद्वार,दीपक रावत रावत पुत्र लाल सिहं निवासी झूला पुल कोतवाली कोटद्वार,विनोद थापा पुत्र टीका राम निवासी झूला बस्ती लकड़ीपड़ाव कोटद्वार,मनमोहन सिह पुत्र बलबहादुर सिहं निवासी स्टैडियम रोड़ झूलापुल गाड़ी घाट कोटद्वार, कमलेश शर्मा पुत्र स्व0 प्रकाश चन्द्र निवासी ट्यूवैल के पास गाड़ी घाट कोटद्वार,उत्तम सिहं पुत्र उम्मेद सिहं निवासी झण्डीचौड़ पूर्वी कोतवाली कोटद्वार जनपद पौड़ी गढ़वाल के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम -1970 की धारा 3 (क) के तहत करवाई करते हुए अभियुक्तों को छः माह के लिए जिला बदर (तड़ीपार) कर दिया गया है ।
अब यह सक्रिय अपराधी 6 माह तक जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अभियुक्तों द्वारा जनपद में लगातार सक्रिय रहकर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। जनपद में आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त आदतन अपराधियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही लगातार जारी है।