सल्ट 17 दिसंबर। सल्ट पुलिस ने मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देवेन्द्र पींचा,के निर्देश पर थानाध्यक्ष सल्ट प्रमोद पाठक के नेतृत्व में उपनिरीक्षक धरम सिंह द्वारा इंटर कालेज खुमाड़ में उपस्थित छात्र-छात्राओं व स्कूल स्टॉफ को नशे के दुष्परिणाम, साईबर अपराध, महिला/बाल सम्बन्धी अपराध, नवीन कानून व हेल्प लाईन नम्बर आदि के बारे जानकारी देकर जागरुक किया गया।
इस दौरान छात्र-छात्राओं को नशा मुक्त अभियान के तहत नशे के दुष्परिणामों के बारे में आगाह करते हुए कभी नशा न करने की प्रेरणा दी गई और अपने परिजनों,दोस्तों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जागरुक करने के लिये प्रेरित किया गया। साथ ही बताया गया कि यदि आपके मोहल्ले,गांवों में कोई नशे से सम्बंधित सामान बेचता है तो पुलिस को तत्काल सूचना पुलिस हेल्प लाईन नंबर 112 दें।
स्कूल में उपस्थित छात्र-छात्राओं व स्कूल स्टॉफ को वर्तमान में विभिन्न माध्यमों से घटित हो रहे साईबर अपराध के प्रति जागरूक करते हुए फोन कॉल पर किसी भी व्यक्ति को अपने बैंक खाता, एटीएम कार्ड, ओटीपी आदि की जानकारी नहीं देने और किसी अंजान लिंक व क्यूआर कोड को स्कैन न करने के बारे में बताते हुए सुरक्षा के अन्य तरीके बताए गए तथा इस जानकारी को अन्य लोगों तक पहुंचाकर उनको जागरुक करने हेतु प्रेरित किया गया। छात्र-छात्राओं व स्कूल स्टॉफ को किसी भी प्रकार की साईबर फ्राड होने पर तत्काल साईबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर-1930 में कॉल कर सूचित करने की हिदायत दी गयी।
महिला/बाल अपराध, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा,मानव तस्करी आदि के बारे में बताकर उनके अधिकारों/कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा सोशल मीडिया के प्रयोग के सम्बन्ध में जागरुक करते हुए किसी भी अंजान व्यक्ति से बात नहीं करने और अपनी निजी जानकारी किसी से शेयर नहीं करने हेतु बताया गया। सभी छात्र- छात्राओं व स्कूल स्टॉफ को नजदीकी थाना/ चौकी के हेल्पलाइन नंबर व पुलिस हेल्पलाइन नंबर डायल 112, साईबर क्राईम हेल्पलाईन नंबर-1930, महिला हेल्पलाईन नंबर 1090, चाईल्ड हेल्पलाईन नंबर 1098 की जानकारी दी गई और कोई भी समस्या/शिकायत होने पर तत्काल सूचना देने हेतु बताया गया। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा अधिनियमित तीन नये कानूनों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी देकर जागरुक किया गया।