राज्य निर्वाचन आयोग 20 अगस्त से 18 अक्टूबर के बीच घर-घर जाकर करेगा मतदाताओं का सत्यापन

देहरादून 14 अगस्त 2024।            उक्त जानकारी देते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड, ने बताया कि, दिनांक 20 अगस्त, 2024 से 18 अक्टूबर, 2024 तक बीएलओ के माध्यम से घर-घर जाकर सत्यापन का कार्य, मतदाता सूची/ईपीआईसी में विसंगतियों को दूर करना, मतदेय स्थलों, अनुभागों का पुननिर्धारण एवं कन्ट्रोल टेबल को अद्यतन करने का कार्य किया जाएगा, ताकि आलेख्य निर्वाचक नामावली को शुद्ध एवं त्रुटिरहित तैयार किया जा सके। उन्होंने बताया कि, दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 को एकीकृत निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशित किया जाएगा, तथा दिनांक 29 अक्टूबर, 2024 से 28 नवम्बर, 2024 तक दावें/आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकेंगी। दिनांक 09 से 10 नवम्बर, 2024 तथा दिनांक 23 से 24 नवम्बर, 2024 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कि, दिनांक 24 दिसम्बर, 2024 तक दावें एवं आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा तथा दिनांक 06 जनवरी, 2025 को निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि, यदि किसी अर्ह नागरिक का नाम वर्तमान निर्वाचक नामावली में एक ही मतदेय स्थल पर एक से अधिक बार या एक ही विधानसभा क्षेत्र में एक से अधिक मतदेय स्थल पर अथवा एक से अधिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत है, तो ऐसे किसी भी निर्वाचक का नाम किसी एक मतदेय स्थल/एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से नियमानुसार हटाए जाने की कार्यवाही की जाएगी ताकि किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत न हो। उन्होंने बताया की यदि किसी निर्वाचक को अपने निवास स्थान से मतदेय स्थल तक पहुँचने में 02 किमी से अधिक की पैदल दूरी तय करनी पड़ती है, तो ऐसे निर्वाचकों के लिए उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित करने पर नियमानुसार विचार किया जा सकता है।

इसी प्रकार यदि वर्तमान में किसी मतदेय स्थल पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से अधिक हो गई है, तो इस प्रकार के मतदेय स्थलों को विभाजित कर नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में नया मतदेय स्थल स्थापित किया जा सकता है। वर्तमान मतदेय स्थल भवन के क्षतिग्रस्त होने अथवा जीर्ण-शीर्ण होने की दशा में नियमानुसार उसी क्षेत्र में उपलब्ध किसी उपयुक्त शासकीय भवन में मतदेय स्थल परिवर्तित किया जा सकता है। उन्होंने बताया इस संबंध में सुझाव एवं प्रस्ताव संबंधित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी अथवा जिला निर्वाचन अधिकारी को दिनांक 10 सितम्बर, 2024 तक प्रस्तुत किया जा सकता है। वर्तमान मतदेय स्थलों की सूची विभागीय वैबसाइट www.ceo.uk.gov.in पर भी जनसामान्य के अवलोकनार्थ उपलब्ध है।

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