प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा जोर का झटका

देहरादून 05 सितम्बर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जुलाई और अगस्त की राहत के बाद अब सितंबर में झटका लगने वाला है। अब सितंबर से बिजली उपभोग के सापेक्ष जारी होने वाले बिलों में फ्यूल एंड पावर पर्चेज कास्ट एडजस्टमेंट (एफपीपीसीए) मद के तहत सरचार्ज लिया जाएगा। जिससे घरेलू से लेकर कमर्शियल उपभोक्ताओं की जेब पर 22 से 31 पैसे प्रति यूनिट तक का भार पड़ेगा।

ऊर्जा निगम की ओर से राज्य के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एफपीपीसीए सरचार्ज दरों को जारी कर दिया गया है। नई दरें एक सितंबर से 30 सितंबर तक उपभोग की गई बिजली पर लागू रहेंगी। केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग (यूईआरसी) के प्रविधानों के तहत निगम इस व्यवस्था को लागू करता है।

ऊर्जा निगम के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के निर्देशों के अनुसार, यदि किसी माह में विद्युत क्रय लागत अनुमोदित दर से कम होती है, तो उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में एफपीपीसीए मद से छूट दी जाती है और यदि विद्युत क्रय लागत अनुमोदित दर से अधिक होती है तो उसे सरचार्ज के रूप में उपभोक्ताओं के बिलों में जोड़ा जाता है। यह दरें राज्यभर में सभी उपभोक्ताओं पर लागू होती हैं, हालांकि ओपन एक्सेस से बिजली लेने वाले उपभोक्ताओं पर यह सरचार्ज लागू नहीं होगा।

सितंबर में यह पड़ेगा अतिरिक्त भार

  • श्रेणी, अतिरिक्त सरचार्ज
    सामान्य घरेलू उपभोक्ता, 0.22 प्रति यूनिट
    गैर-घरेलू, 0.31 प्रति यूनिट
    सरकारी सार्वजनिक उपक्रम, 0.29 प्रति यूनिट
    निजी ट्यूबवेल/पंपिंग सेट, 0.10 प्रति यूनिट
    घरेलू/ हिमाच्छादित रियायती क्षेत्र व लाइफलाइन उपभोक्ता, 0.08 प्रति यूनिट
    कृषि सहायक गतिविधियां, 0.13 प्रति यूनिट
    एलटी इंडस्ट्री, 0.28 प्रति यूनिट
    एचटी इंडस्ट्री, 0.29 प्रति यूनिट

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