उत्तराखंड में 27 जनवरी से लागू होगा समान नागरिक संहिता कानून

देहरादून 25 जनवरी। आखिरकार उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता कानून लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री धामी के सचिव शैलेश बगोली ने इस आशय का पत्र सभी विभागों को पत्र भेजा है। २७ जनवरी यानि सोमवार को ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी के पोर्टल को भी लांच करेंगे। 27 जनवरी से ही नए कानून की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसके साथ ही उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला प्रदेश बन जाएगा।

समान नागरिक संहिता का सफर

12 फरवरी 2022 को विस चुनाव के दौरान सीएम धामी ने यूसीसी की घोषणा की।

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लाए जाने पर फैसला।

मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति बनी।

समिति ने 20 लाख सुझाव ऑफलाइन और ऑनलाइन प्राप्त किए।

02 फरवरी 2024 को विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।

06 फरवरी को विधानसभा में यूसीसी विधेयक पेश हुआ।

07 फरवरी को विधेयक विधानसभा से पारित हुआ।

राजभवन ने विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा।

11 मार्च को राष्ट्रपति ने यूसीसी विधेयक को अपनी मंजूरी दी।

यूसीसी कानून के नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन।

नियमावली एवं क्रियान्वयन समिति ने हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करणों में आज 18 अक्तूबर 2024 को राज्य सरकार को नियमावली साैंपी।

20 जनवरी 2025 को नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिली।

27 जनवरी 2025 से समान नागरिक संहिता कानून लागू होगा

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