कर्णप्रयाग घटना के आरोपी चारों निहंगों को मिली जमानत

गोपेश्वर (चमोली)। कर्णप्रयाग में तलवार से जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद तीन आरोपित और एक अस्पताल में भर्ती निहंगों की जमानत मंजूर हो गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश विंध्याचल सिंह की अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस और जिरह सुनने के बाद यह फैसला सुनाया।

अदालत के आदेशानुसार, आरोपितों को पचास-पचास हजार रुपये के दो जमानती पेश करने पर जेल से रिहा किया जाएगा। जिन आरोपितों को जमानत मिली है, उनमें सतविंदर सिंह, अजय सिंह, जसप्रीत सिंह और मनप्रीत सिंह शामिल हैं। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) प्रकाश भंडारी ने पैरवी की। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के डिफेंस काउंसिल में लीगल एड डिफेंस असिस्टेंस पद पर तैनात अधिवक्ता मोहन पंत ने न्यायालय के समक्ष दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपियों की जमानत याचिका को स्वीकार कर लिया।

 

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